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gorakhpur, cm yogi, court 23-Apr-2026 12:28 PM

कोर्ट ने रेप के आरोपी को सुनाई 10 वर्ष की सजा, 15 हजार का जुर्माना भी लगाया, 8 साल बाद आया फैसला, वर्ष 2018 में 12 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का मामला

रूरल न्यूज नेटवर्क। गुलरिहा इलाके में 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के जुर्म में आरोपी पूर्णवासी उर्फ नाटे को 10 साल की सजा हुई है। कोर्ट ने 15 हजार का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर 6 माह की सजा अलग से भुगतना होगा। करीब 8 साल बाद इस मामले में पीड़िता को इंसाफ मिला तो घरवालों की आंखे भर आईं। ऑपरेशन कनविक्शन के तहत पैरवी तेज करके इस मामले में पुलिस ने सजा कराई है।

रक्षाबंधन के दिन बच्ची से किया रेप

गुलरिहा थाना क्षेत्र में रक्षा बंधन के दिन 26/27 अगस्त 2018 की यह घटना है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोग अभियोजक उमेश मिश्रा और संजीत कुमार शाही ने बताया कि रक्षा बंधन के दिन घर की औरतें बाहर गई थीं। घर पर बच्ची अकेली थी।

इसका फायदा उठाते हुए खुटहन खास छावनी निवासी पूर्णवासी उर्फ नाटे रात के समय पीड़िता के घर में प्रवेश कर गया। रात के करीब 3 बजे थे। बच्ची अपने कमरे में सोई थी। इस दौरान पूर्णवासी उर्फ नाटे बच्ची का मुंह दबाकर उसके साथ रेप किया था।

सुबह होने पर परिजन घर पर आए। तब बच्ची ने रो- रोकर पूरी घटना बताई। बच्ची के बड़े भाई की तहरीर पर गुलरिहा थाने में आरोपी पूर्णवासी के खिलाफ पाक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया था।

फैसला आने पर रो पड़ा परिवार

करीब 8 साल से यह मामला कोर्ट में चल रहा था। बुधवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राकेश कुमार ने इसपर फैसला सुनाया। उन्होंने पूर्णवासी उर्फ नाटे को 10 साल की सजा सुनाई। फैसला आते ही पीड़िता के परिजन रोने लगे। उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अब जेल में सजा काटेगा।

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