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• gorakhpur, cm yogi, Cement company, fraud • गोरखपुर / चरगांवा • 15-03-2026

सीमेंट कंपनी कर्मचारियों पर धोखाधड़ी का केस, महिला व्यापारी से 6.71 लाख लेकर सीमेंट न देने का आरोप

रूरल न्यूज नेटवर्क गोरखपुर में एक महिला व्यापारी ने सीमेंट कंपनी के कर्मचारियों पर पैसे लेकर माल न देने का आरोप लगाया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) के निर्देश पर बड़हलगंज पुलिस ने कंपनी के तीन कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। बड़हलगंज निवासी संदीपिका शुक्ला ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि वह पिछले कई वर्षों से प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड कंपनी के साथ सीमेंट का कारोबार कर रही हैं। कंपनी के साथ उनके व्यापारिक संबंध अच्छे रहे हैं और आज तक कोई बकाया राशि नहीं रही है।

शिकायत के अनुसार, 6 जनवरी 2023 को उन्होंने बंधन बैंक के माध्यम से 6.71 लाख रुपये का भुगतान किया था। इसके बदले में उन्हें 1690 बोरी सीमेंट मिलना था। आरोप है कि पूरा भुगतान होने के बावजूद, कंपनी के अधिकारी अखिल मेहरा (आरएमओएल), नीरज श्रीवास्तव (लॉजिस्टिकल) और गोरखपुर के प्रिज्म सीमेंट लिमिटेड के सेल्स प्रमोटर अजय गिरी ने सीमेंट नहीं दिया।

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जब महिला व्यापारी ने अपना पैसा या सीमेंट मांगा, तो कथित तौर पर उन्हें गाली दी गई और जान से मारने की धमकी देते हुए सीमेंट देने से इनकार कर दिया गया। संदीपिका शुक्ला ने कई बार कंपनी से संपर्क कर इस मामले की जानकारी दी, लेकिन डेढ़ साल बीत जाने के बाद भी उन्हें 1690 बोरी सीमेंट नहीं भेजा गया।

कंपनी द्वारा उन्हें अजय गिरी से पैसे लेने को कहा गया, जबकि अजय गिरी कंपनी से बात करने को कहते रहे। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने कंपनी के अधिकारियों और सेल्स प्रमोटर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(2), 352 और 351(3) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

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