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Saturday, 16th May, 2026
चरगांवा
रूरल न्यूज नेटवर्क। जिले में चल रहे 3 दिवसीय जनगणना प्रशिक्षण कार्यक्रम में
अनुपस्थित रहने या जनगणना करने से इनकार करने वालों पर सख्ती बरती जाएगी। गोरखपुर
के जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि जो प्रगणक और सुपरवाइजर जनगणना के प्रशिक्षण
कार्यक्रम में अनुपस्थित रहेंगे, उनके विरुद्ध जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 11 के तहत FIR दर्ज की जाएगी। इस धारा में 3 साल तक की सजा हो सकती है।
प्रशिक्षण के पहले दिन नगर निगम क्षेत्र जोन 1,2,3, 4 एवं 5 एवं तहसील खजनी एवं
कैम्पियरगंज में जनगणना प्रगणक व सुपरवाइजर का प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया है।
जिलाधिकारी ने प्रशिक्षण स्थल का निरीक्षण कर चेतावनी दी है कि यदि कोई कार्मिक
प्रशिक्षण में शामिल नहीं होगा तो उनके खिलाफ तत्काल विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ FIR दर्ज कराई जाएगी।
जिलाधिकारी ले कहा कि जनगणना राष्ट्रीय महत्व का कार्य है।
इसमें लापरवाही या इनकार बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी नियुक्त कार्मिकों को
अधिनियम के प्रावधानों से अवगत करा दिया गया है। प्रशिक्षण में भोजन-पानी समेत सभी
सुविधाएं दी जा रही हैं इसलिए अनुपस्थिति का कोई बहाना स्वीकार नहीं होगा।
अनुपस्थित कार्मिकों को भेजा जाएगा नोटिस
प्रशिक्षण में अनुपस्थित कर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। इस नोटिस का उनसे जवाब मांगा जाएगा। उचित जवाब न देने पर कार्मिक को निलंबित कर दिया जाएगा। इसके बाद FIR की जाएगी। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि जनगणना कार्य को सफल बनाना सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर शिथिलता बरतने वाले कर्मियों के विरुद्ध विधिक व अनुशासननात्मक कार्रवाई की जाएगी।