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• gorakhpur, cm yogi, cold day, water, factorie • गोरखपुर / गोला • 24-01-2026

पानी वाली 11 फैक्ट्रियों के लाइसेंस सस्पेंड, 10 जनवरी को हुई थी जांच, 30 बिंदुओं पर हुई जांच

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रूरल न्यूज नेटवर्क गोरखपुर में पानी पैक कर बेचने वाली 11 फैक्ट्रियों के लाइसेंस खाद्य सुरक्षा विभाग ने सस्पेंड कर दिए हैं। उन्हें कमियां दूर करने को कहा गया है। जिले में ऐसी 19 फैक्ट्रियां हैं, जिनमें से 8 की स्थिति सही मिली है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त रोशन जैकब के निर्देश पर 10 जनवरी को इन फैक्ट्रियों में जांच की गई थी। कंपनियों की जांच 30 से अधिक बिन्दुओं पर हुई। कमियां दूर करने के बाद एक बार फिर टीम पानी की गुणवत्ता की जांच करेगी। सबकुछ सही मिलने के बाद ही लाइसेंस बहाल किया जाएगा और पानी की बिक्री करने की अनुमति मिलेगी। यदि इस बीच अवैध तरीके से पानी की बिक्री पायी गई तो फैक्ट्रियों को सील कर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले मऊ में बोतल बंद पानी में कोलीफार्म बैक्टीरिया मिलने पर बड़हलगंज में पानी पैक करने वाली फैक्ट्री का लाइसेंस निलंबित किया गया था।

बिन्दुओं पर हुई जांच

खाद्य सुरक्षा विभाग ने हर फैक्ट्री में 30 से ज्यादा बिंदुओं पर जांच की। भूमि से निकलने वाले जल की गुणवत्ता के साथ ही उसको इकट्ठा करने की जगह, साफ-सफाई, पानी को स्वच्छ करने की विधि आदि बिंदुओं पर जांच की गई। सहायक आयुक्त खाद्य डॉ. सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं और सुधार होने तक उत्पादन व बिक्री पर पूर्ण रोक लगा दी गई है।

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नमूनों की रिपोर्ट का इंतजार

खाद्य सुरक्षा विभाग ने बोतल बंद पानी के नमूने भी लिए हैं। नमूनों को जांच के लिए भेजा गया है। यदि पानी में कोई गड़बड़ी मिली तो संबंधित फर्म के संचालक पर वाद दर्ज कराया जाएगा। पिछले दिनों दो फैक्ट्रियों के बोतल बंद पानी में कोलीफार्म मिल चुके हैं। इस बैक्टीरिया से पेट को काफी नुकसान पहुंचता है।

ये कमियां मिलीं

- जल के रासायनिक और माइक्रोबायोलाजिकल परीक्षण की अनुपलब्धता। - ओजोनेशन और रिवर्स आस्मोसिस (आरओ) मशीनों का खराब होना या कार्य न करना। - पेस्ट कंट्रोल की व्यवस्था न होना और साफ-सफाई का घोर अभाव। - कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्रों का न होना।

फैक्ट्रियों के लाइसेंस निरस्त 

मेसर्स झा फ्लोर मिल्स प्रा लि गीडा- लाइफ इंडिया मेसर्स द फार्मा फूड्स एंड बेवरेजेज सोनबरसा- एनवर मेसर्स शार्प बेवरेजेज- मोहरीपुर शार्प मेसर्स अजय नीर उद्योग, नौसढ़- एक्वा नीर मेसर्स एशियन एजेंसीज, गीडा- न्यू गैलेक्सी मेसर्स एमडीएस एंटरप्राइजेज, गोला - ब्लू नोवा मेसर्स जीके फूड्स एंड बेवरेजेज, सहजनवा- गलिसिया मेसर्स देवकृपा फूड एंड बेवरेजेज, नकहा- हाईमैक्स मेसर्स सेफ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स राप्तीनगर- एक्वा रैली मेसर्स रिलायबल फ्रेश, गोला - रायल किंग, रिलायबल फ्रेश मेसर्स शाह फूड एंड बेवरेज, गीडा- एक्वा प्लस

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अवैध रूप से बिक्री हुई तो होगी कार्रवाई

सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा डा. सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि यदि बिना कमियों को सुधारे और निलंबन वापस हुए किसी भी इकाई ने निर्माण या विक्रय किया तो उनके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कठोर विधिक कार्यवाही की जाएगी। 

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