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गोरखपुर / उरूवा
• 10-02-2026
विवाहिता को दहेज के लिए घर से निकाला:टीवी, वाशिंग मशीन और बाइक की मांग पर पति समेत 7 पर केस
रूरलन्यूजनेटवर्क। उरुवां
में दहेज उत्पीड़न का एक मामला सामने आया है। एक विवाहिता को कथित तौर पर मारपीट कर
घर से निकाल दिया गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पति समेत सात लोगों के खिलाफ
दहेज प्रतिषेध अधिनियम और मारपीट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
उरुवां
थाना पुलिस को दी गई शिकायत में मुरारपुर निवासी मोनी मद्धेशिया ने बताया कि उनका विवाह
8 जून 2025 को संत कबीर नगर के महुली थाना क्षेत्र के वार्ड नं0-9 गांधीनगर हरिहरपुर
निवासी राहुल मद्धेशिया से हुआ था। विवाह में ससुराल वालों की मांग पर एक लाख रुपये
नकद, माला, अंगूठी और अन्य गृहस्थी का सामान दिया गया था।
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मोनी
के अनुसार, ससुराल वाले शादी में टीवी, वाशिंग मशीन और बाइक की मांग कर रहे थे। शादी
में अधिक खर्च होने के कारण ये सामान नहीं दिए जा सके। ससुराल पहुंचने के बाद पति,
सास, ससुर, देवर और ननद ने एक महीने के भीतर वाशिंग मशीन, रंगीन टीवी और बाइक भेजने
की मांग की, अन्यथा घर से निकालने की धमकी दी।
पीड़िता
ने जब अपने मायके वालों को यह बात बताई, तो वे ससुराल आए और हाथ जोड़कर सिफारिश की
कि आर्थिक स्थिति ठीक होने पर धीरे-धीरे तीनों सामानों की व्यवस्था कर दी जाएगी। हालांकि,
ससुराल वाले नहीं माने और इसके बाद से मोनी को मारना-पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने
मोनी के सभी जेवरात, कपड़े और मायके से मिले गृहस्थी के सामान जबरदस्ती ले लिए।
मोनी
ने आरोप लगाया कि ससुर अक्सर शराब पीकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करते
थे। मना करने पर गाली देते और जान से मारने की धमकी देते थे। शादी के लगभग एक माह बाद,
11 जुलाई को दोपहर करीब 3 बजे, सभी ससुराल वालों ने उन्हें घर में बंद कर लात-घूंसों
से बुरी तरह पीटा। इसके बाद उन्हें केवल पहने हुए कपड़ों में यह कहकर घर से निकाल दिया
कि यदि बिना वाशिंग मशीन, टीवी और बाइक के दोबारा यहां आईं तो जान से मार देंगे।
पीड़िता की शिकायत पर पुलिस
ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 74, 85, 115(2), 352, 351(3) और
दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3, 4 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
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